Delhi Guide: दिल्ली का गाइडलाइन हुआ ज़ारी, जानिए दिल्ली में क्या खुलेगा?

Editors Choice

3/recent/post-list

Delhi Guide: दिल्ली का गाइडलाइन हुआ ज़ारी, जानिए दिल्ली में क्या खुलेगा?

जैसा कि आपको पता होगा कि केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के पल्ले में लॉकडाउन की गाइडलाइंस की गेंद  दे दी है। 
Delhi Guide: दिल्ली का गाइडलाइन हुआ ज़ारी, जानिए दिल्ली में क्या खुलेगा?

इसी के तर्ज पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद (Arvind Kejariwal) केजरीवाल ने लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0 Delhi Guideline) की गाइडलाइंस ज़ारी  की है। तो जानिए दिल्ली क्या खुलेगा और क्या (Delhi Guideline) बंद रहेगा? 

सरकारी-प्राइवेट ऑफिस खुलेंगे


सीएम ने कहा सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर अपनी पूरी क्षमता के साथ खुल जाएंगे, लेकिन प्राइवेट दफ्तर कोशिश करें कि जितना ज्यादा घर से काम किया जा सके, उतना घर से काम किया जाए. राजधानी में इंडस्ट्री, निर्माण कार्य भी शुरू होंगे.

शाम 7 से सुबह 7 बजे तक पाबंदी जारी रहेगी


सीएम ने कहा कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी काम के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, 10 साल से कम उम्र के लोग, गर्भवती महिलाओं और ऐसे लोग जिनको दूसरी बिमारी है, उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी.


स्पॉ और सैलून नहीं खुलेंगे 


सीएम केजरीवाल ने कहा कि मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हाल बंद रहेंगे. किसी भी तरह की बड़ी गेदरिंग की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा सैलून, स्पा खोलने की भी मंजूरी नहीं दी गई है. धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे.

कार पूलिंग की अनुमति नहीं


अरविंद केजरीवाल ने स्टेडियम में दर्शक को आने की अनुमति नहीं होगी. ऑटो, e-रिक्शा को अनुमति एक यात्री के साथ दी गई है. टैक्सी और कैब में 2 पैसेंजर्स जा सकते हैं. वहीं, मैक्सी कैब और rtv में 5 पैसेंजर्स की परमिशन दी गई है, लेकिन कार पूलिंग की अनुमति नहीं होगी.


बस में यात्रा से पहले होगी स्क्रीनिंग


सीएम ने कहा कि बस में 20 यात्रियों को अनुमति होगी. बस में यात्रियों को चढ़ने से पहले स्क्रीनिंग से गुजरना होगा. 4 पहिया में 2 यात्री, 2 व्हीलर में सिंगल राइडर को अनुमति दी गई है. सीएम ने कहा कि ऑड-इवन के मुताबिक सभी दुकानें खुलेंगी. आवश्यक चीजों की दुकान रोज खुलेंगी.


कंटेंटमेंट जोन में कोई एक्टिविटी की अनुमति नहीं होगी. हर दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) जरूरी होगी. अगर इसे फॉलो नहीं किया गया तो दुकान बंद होगी. वहीं, शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे. बॉर्डर पर डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ को बिना रोक-टोक के आने दिया जाएगा.



Post a Comment

0 Comments